जिला बाल संरक्षण इकाई, कटिहार।
शीर्षक | विवरण | प्रारंभ तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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जिला बाल संरक्षण इकाई, कटिहार। | किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56 (1), 58 और 61 के तहत अनाथ या परित्यक्त या आत्मसमर्पण किए गए बच्चे या बच्चों को गोद लेना, दत्तक ग्रहण के नियम 10,11,12 और 13 के साथ पढ़ा जाएगा। विनियम 2022 |
03/10/2024 | 31/10/2024 | देखें (1 MB) |